नीमच - नीमच जिले में संचालित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए संचालित छात्रावासों में स्वीकृत सीटों के अनुसार प्रत्येक छात्रावास में प्रवेश 30 जुलाई तक अनिवार्य रूप से कराना सुनिश्चित करें।
30 जुलाई के पश्चात् स्वीकृत सीटों में से सीटें रिक्त रहने की स्थिति में संबंधित छात्रावास अधीक्षकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। यह निर्देश संभागीय उपायुक्त, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास, उज्जैन गणेश भाभर ने शुक्रवार को आयुष भवन सभागृह, नीमच में जिले के सभी विभागीय छात्रावासों को अधीक्षकों की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए दिये।
बैठक में संभागीय उपायुक्त भाभर ने विभागीय छात्रावासों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में संस्थाओं में स्वीकृत सीटों के विरूद्ध कराए गए प्रवेश की संस्थावार समीक्षा की। उन्होने रिक्त सीटों वाली संस्थाओं के अधीक्षकों को 30 जुलाई तक अनिवार्य रूप से सीटों की पूर्ति करने के निर्देश दिये।
संभागीय उपायुक्त भाभर ने संस्थाओं को मरम्मत मद प्रदान की गई राशि के विरूद्ध कार्य नहीं कराने वाली संस्थाओं के अधीक्षकों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिये। उन्होने छात्रावास योजना
, छात्रावास संचालन नियमों, विभिन्न प्रकार के अभिलेखों के संधारण की प्रक्रिया, पालक समिति, वित्तीय प्रबंधन समिति के गठन की प्रक्रिया, सामग्री की उपलब्धता एवं अपलेखन के संबंध में भी विस्तृत जानकारी दी। भाभर ने प्रत्येक छात्रावास में मीनू चार्ट, डिस्प्ले बोर्ड जिसमें छात्रावास अधीक्षक से प्रमुख सचिव तक के नाम अंकित हो, विद्यार्थियों की गतिविधियों के लिये समय सारणी अंकित कराने, संस्थाओं में निवासरत विद्यार्थियों का नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण कराने के निर्देश भी दिये।
बैठक में जिला संयोजक राकेश कुमार राठौर, सहित सभी विभागीय छात्रावासों के अधीक्षक-अधीक्षिकाएं एवं कर्मचारीगण उपस्थित थे।