नीमच - कलेक्टर हिमांशु चंद्रा द्वारा आवेदक, कॉलोनाईजर को म.प्र.नगरपालिका (कॉलोनी विकास) नियम, 2021 के तहत मनासा स्थित भूमि सर्वे नं.315/1/1 रकबा 0.807 हे. व
सर्वे नं.315/1/2 रकबा 0.002 कुल रकबा 0.809 हे. भूमि पर आवासीय प्रयोजन हेतु आवासीय कॉलोनी मालवा पेराडाईज को विकसित करने की सशर्त अनुमति जारी की गई है।
कलेक्टर ने निर्देश दिए है, कि कस्बा मनासा स्थित कॉलोनी ''मालवा पैराईज के बंधक भूखण्ड क्रं.5 से लगायत 16 व 29 लगायत 53 जिनका कुल क्षेत्रफल 3295 वर्ग मीटर नगर परिषद के पास बंधक रखे गये है।
उक्त बंधक रखे गए भूखण्ड का किसी भी प्रकार से कलेक्टर की अनुमति के बिना विक्रय नही किया जाएगा।