नीमच - प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ फसलों के लिए अऋणी एवं ऋणी किसानों के फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 है। जिन कृषकों ने बैंको से के.सीसी.लिया है, उनका बीमा बैंक द्वारा किया जा रहा है।
किसी कारण से बैंक द्वारा बीमा नहीं किया गया है, तो वह कृषक बैंक में संपर्क कर फसल बीमा करा सकते हैं।
अऋणी कृषक ऐसे करवाए फसल बीमा- अऋणी व जिन कृषकों का फसल बीमा छूट गया है वह कृषक अंतिम तिथि का इंतजार न करते हुए शीघ्र ही पास की बैंक शाखा जैसे सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा राष्ट्रीयकृत बैंक और जन सेवा केंद्र (सीएससी), एमपी ऑनलाईन पर जाकर फसल बीमा कराए। जिससे फसल नुकसानी के समय अऋणी कृषकों को भी फसल बीमा योजना का लाभ मिल सकें।
फसल बीमा कराने के लिए आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से जुड़े हुआ), जमीन सिकमी (बटाई पर) होने पर इसका शपथ पत्र, भू-अधिकार ऋण पुस्तिका, बैंक खाते का विवरण, पासबुक, बुवाई प्रमाण पत्र (स्व प्रमाणित), पटवारी या (पंचायत सचिव से प्राप्त) होना जरूरी हैं।
उप संचालक कृषि नीमच ने कृषकों को सलाह दी है, कि खरीफ फसलों का बीमा अवश्य करायें, ताकि प्रतिकूल मौसम के कारण फसल नुकसान या उपज में कमी होने पर फसल बीमा योजना के तहत फसल नुकसान की प्रतिपूर्ति हो सके।