नीमच - खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, के तहत अपर जिला दण्डाधिकारी लक्ष्मी गामड़ ने एक प्रकरण में खाद्य पदार्थ सोयाबीन तेल अवमानक संग्रहित कर विक्रय करनें पर एक कारोबारी पर दो लाख रूपये का जुर्माना आरोपित किया है।
एडीएम द्वारा उक्त प्रकरण में एक अगस्त को पारित आदेशानुसार आरोपी प्रदीप नामदेव पिता रमेशचन्द्र नामदेव, फर्म माँ आई जी मिष्ठान कारगील चौराहा मनासा म.प्र. पर 2 लाख रूपए की शास्ति अधिरोपित की गई है।