प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीमच एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीमच के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह राजपूत के मार्गदर्शन में तथा मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीमच द्वारा 29 एवं 30 जुलाई 2025 को अंचल के विभिन्न ग्रामों में विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव शोभना मीणा ने इन शिविरों का संचालन किया। जिला विधिक सहायता अधिकारी नीमच प्रवीण कुमार ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीमच द्वारा 29 जुलाई2025 को ग्राम पंचायत मालखेड़ा, नेवड़, सेमली चंद्रावत के शासकीय विद्यालयों एवं पंचायत भवनों में ग्रामीणजनों एवं विद्यार्थियों को निःशुल्क विधिक सहायता, पीड़ित प्रतिकर योजना, मध्यस्थता योजना, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act), किशोर न्याय अधिनियम तथा अन्य विधिक विषयों पर विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। इसी क्रम में, 30 जुलाई 2025 को ग्राम पंचायत कनावटी, डुंगलावदा, सुआखेड़ा, बोरखेड़ी, मोरका एवं महेशपुरिया ग्राम पंचायत कार्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों एवं शासकीय विद्यालयों में विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में बड़ी संख्या में ग्रामीणजन एवं विद्यार्थी उपस्थित थे। इसके साथ ही 30 जुलाई को उप-जेल जावद का निरीक्षण भी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया गया, जिसमें बंदियों को विधिक सहायता प्राप्त करने एवं उनके प्रकरणों की स्थिति की जानकारी प्राप्त की तथा आवश्यक निर्देश भी दिए गए। इस अवसर पर जेल अधीक्षक डॉ अंशुल गर्ग भी उपस्थित थे।